ट्रोल तमाशा
न्यूज़ एंकर ने सेना जैसी वर्दी पहनकर किया प्रोग्राम, सोशल मीडिया पर यूज़र्स ने लगाई लताड़
टीवी9 तेलुगु (TV9 Telugu) के एक एंकर ने सेना जैसी वर्दी (Army Uniform) पहनकर प्रोग्राम किया। ऐसा करने को लेकर एंकर और चैनल दोनों को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है।

टीआरपी (TRP) की दौड़ में एक-दूसरे से आगे निकलने के लिए टीवी चैनल्स क्या-क्या नहीं करते। खासकर न्यूज़ चैनल्स पर तरह-तरह के प्रयोग किए जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा टीआरपी बटोरी जा सके। ताजा मामला टीवी9 तेलुगु (TV9 Telugu) से जुड़ा है जिसके एक एंकर ने सेना जैसी वर्दी (Army Uniform) पहनकर प्रोग्राम कर डाला। हालांकि, अपने प्रोग्राम में सेना की वर्दी (Military Uniform) या कहें कि सेना जैसी वर्दी पहनने को लेकर एंकर और चैनल दोनों की अब खूब आलोचना हो रही है।
सोशल मीडिया (Social Media) दावा किया जा रहा है कि टीवी9 तेलुगु (TV9 Telugu) के एक एंकर ने सेना जैसी वर्दी (Army Uniform) पहनकर प्रोग्राम किया। ऐसा करने को लेकर न केवल एंकर बल्कि टीवी9 तेलुगु (TV9 Telugu) को भी सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। सोशल मीडिया वेबसाइट ट्विटर (Twitter) पर हैशटैग #ShamelessTv9 ट्रेंड कर रहा है। लोग जमकर उस एंकर और चैनल को लताड़ लगा रहे हैं। यूज़र्स का कहना है कि टीआरपी के लिए चैनल वाले किसी भी हद तक जा सकते हैं।
Dear @adgpi please take action against @TV9Telugu for wearing military uniform and reading news… This is an insult to our worries.These channels can stoop to any low for TRP.#ShamelessTV9 pic.twitter.com/M3zLjuWfJG
— Harsha Panda (@HarshaPandaSays) September 6, 2020
क्या आम नागरिक सेना जैसी वर्दी पहन सकता है? जानें क्या है कानून
कानून की नजर से देखें तो किसी भी आम नागरिक का आर्मी जैसी वर्दी पहनना अपराध है। इसके लिए 500 रुपये जुर्माना और अधिकतम तीन महीने तक की सजा भी हो सकती है।
दर्ज किया जा सकता है केस
गृह मंत्रालय द्वारा पूर्व में सभी राज्यों के सेक्रेटरी को जारी किए गए निर्देशों के मुताबिक, यदि कोई व्यक्ति अनाधिकृत तरीके से आर्म्ड फोर्स (आर्मी, नेवी, एयरफोर्स) की वर्दी या उसके जैसी दिखने वाली यूनिफॉर्म पहनता है तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा-140 और 171 के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। हालांकि मामला दर्ज करने से पहले यह देखना होगा कि अमुक व्यक्ति ने वह वर्दी क्यों पहनी, देशभक्ति दिखाने और सेना के सम्मान के लिए या फिर गुमराह करने के लिए। गृह मंत्रालय की ओर से स्पष्ट निर्देश है कि राज्य पुलिस देखे कि किस मामले को किस तरह से लिया जाए।
धारा-140 में क्या है?
आईपीसी की धारा-140 के मुताबिक, अगर कोई यह दिखाने के लिए कि वह आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा है और आर्मी, नेवी या एयरफोर्स की तरह दिखने वाले कपड़े पहनता है या प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल करता है तो उसे अधिकतम तीन महीने तक की जेल और 500 रुपये का जुर्माना हो सकता है।
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